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अगर नहीं करवाया ये काम तो 4 दिन बाद बंद हो सकता है Pan Card, जानें पूरी डिटेल्स

अगर नहीं करवाया ये काम तो 4 दिन बाद बंद हो सकता है Pan Card, जानें पूरी डिटेल्स

Pan Card Link With Aadhaar Card: आज के समय में भारत देश के करोड़ों लोगों के पास में पैन कार्ड है। लेकिन जिन लोगों के पास में पैन कार्ड है नए साल से पहले इन लोगों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो 31 दिसंबर के रात तक आपका पैन कार्ड इनएक्टिवेट हो सकता है।

पैन कार्ड इनएक्टिवेट होने पर बैंकिंग, टेक्स्ट रिटर्न और निवेश जैसी जरूरी चीजों में रुकावट आ सकती है। पैन कार्ड आज के वक्त में सिर्फ टैक्स दस्तावेज ही नहीं है बल्कि पहचान और डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपका पैन कार्ड सुरक्षित है या नहीं। जिससे कि बाद में आपको कोई भी परेशानी नहीं हो।

आयकर विभाग के नियमों की माने तो जिन भी लोगों का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 को डीएक्टिवेट हो सकता है। खासकर उन लोगों का जिनके पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2024 के बाद में बना है। 31 दिसंबर तक लिंक ना होने पर पैन कार्ड अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाएगा।

अगर आपका भी पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है तो वह डीएक्टिवेट हो सकता है। ऐसा होने पर बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भी रुकावट आ सकती है। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर बड़ी रकम ट्रांसफर करने और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में भी मुश्किलें आ सकती हैं।

इसीलिए यह सोचकर नहीं बैठना चाहिए कि आपका पैन कार्ड सेफ है। अपना स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए। जिससे आपको सही समय पर उपाय करने में मदद मिल सके और अगर आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाता है तो कई तरीके की सरकारी या फिर फाइनेंशियल कामों में दिक्कतें आ सकती हैं।

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लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी समय रहते हुए इसको ठीक करवाया जा सकता है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके लिए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना है। लिंक आधार क्षेत्र में पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डालना है और वैलिडेट पर क्लिक कर देना है।

अगर आपका पहले से ही आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होगा तो आपके पास में पॉपअप मैसेज आ जाएगा। वरना ओटीपी के जरिए तुरंत लिंकिंग पूरी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है कि लिंक करवाने पर हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि तय तारीख निकल गई है। जुर्माना भरकर भी आप पैन कार्ड को एक्टिव करवा सकते हैं। डिजिटल ट्रांजेक्शन और टैक्स रिटर्न जैसे कार्यों को भी जारी रखा जा सकता है।

K

Kanchan

Senior Journalist & Editorial Writer at Timesbull News Network covering business, technology, market intelligence, and national affairs.