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दूसरी जाति में विवाह करने पर बिहार सरकार देगी 1 लाख रुपए, फटाफट जानें नियम

दूसरी जाति में विवाह करने पर बिहार सरकार देगी 1 लाख रुपए, फटाफट जानें नियम

Bihar Inter Caste Marriage Scheme: बिहार जैसे राज्य के अंदर जातिगत भेदभाव काफी ज्यादा फैला हुआ है। जिसकी वजह से सरकार और बिहार की उन्नति में भी रुकावट आ रही है। लेकिन अब इसको खत्म करने के लिए बिहार सरकार द्वारा अंतर जाती है विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है।

दरअसल इस योजना के तहत बिहार राज्य और समाज में जातिवाद और भेदभाव को खत्म करने की मुहीम चलाई जा रही है। जिसके तहत बिहार का कोई भी अगर व्यक्ति अपनी जाति से बाहर शादी करता है या फिर इंटर कास्ट मैरिज करता है तो उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इस योजना का लाभ उठाने वाले के लिए सरकार ने कई शर्तें और नियम बनाए हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है।

नव विवाहित जोड़े को कितनी मिलेगी प्रोत्साहन राशि?

बिहार सरकार की ओर से इस योजना को शुरू किया गया है और इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति जो बिहार का निवासी होता है और वह किसी दूसरी जाति की लड़की से शादी कर लेता है तो उसको बिहार सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि के तौर पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। हालांकि यह सिर्फ दूसरी जाति में विवाह करने पर ही मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य समाज में जातिगत भेदभाव और छुआछूत को खत्म करना है। लोगों में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना है।

क्या है शर्तें और नियम?

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार द्वारा नव विवाहित जोड़ों के लिए कुछ शर्तें और नियम लागू कर दिए गए हैं। अगर लोग इन नियमों का पालन करते हैं तो बिहार सरकार की तरफ से अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

अगर आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो नव विवाहित जोड़ों का बिहार का स्थाई तौर पर निवासी होना जरूरी है। बिहार के बाहर के नागरिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होता।

इस योजना की माने तो नव विवाहित जोड़ों में से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होना आवश्यक होता है। दूसरा पक्ष सवर्ण या फिर पिछड़ा वर्ग समाज से होना जरूरी होता है।

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योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कानूनी तौर पर पति-पत्नी होंगे। इसका मतलब है कि जिनके पास में मैरिज सर्टिफिकेट या फिर कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट होगा।

योजना के नियमों की माने तो लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए।

इस योजना की राशि प्राप्त करने के लिए पति-पत्नी का एक जॉइंट अकाउंट होना जरूरी है और उसका आधार कार्ड से लिंक होना भी जरूरी होता है।

K

Kanchan

Senior Journalist & Editorial Writer at Timesbull News Network covering business, technology, market intelligence, and national affairs.