अब पश्चिम बंगाल में भी इंटर कास्ट मैरिज पर मिलेंगे पैसे, जानें पूरी डिटेल्स

West Bengal Inter Caste Marriage Scheme: भारत के अंदर आज के वक्त में भी जाति व्यवस्था समाज में एक बहुत बड़ा कड़वा सच है। भले ही भारत के संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं। लेकिन अगर व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो जाति के आधार पर भेदभाव आज भी होता है। खास तौर पर शादी जैसे सामाजिक फैसले में जाती एक बहुत ही बड़ी बाधा बन गई है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक तौर पर सहायता मिल रही है।

लेकिन अब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार भी सामाजिक तौर पर समानता और भाईचारे को बढ़ाना चाहती है। जिसके लिए इंटर कास्ट मैरिज करने वाले कपल्स को आर्थिक तौर पर मदद मिल रही है। साथ ही केंद्र सरकार के डॉक्टर अंबेडकर योजना का लाभ भी इस तरीके के कपल्स को मिल सकता है। किसी भी व्यक्ति ने अनुसूचित जाति या फिर गैर अनुसूचित जाति के बीच शादी की है तो पश्चिम बंगाल में इंटर कास्ट मैरिज पर ममता बनर्जी कितने पैसे देगी, कौन आवेदन कर सकता है या फिर कैसे आवेदन करना है यह आज हम आपको बताने वाले हैं।

क्या है इंटर कास्ट मैरिज की योजना?

इंटर केस्ट मैरिज योजना का मुख्य तौर पर उद्देश्य समाज के अंदर जातिगत भेदभाव को कम करना है और सभी वर्गों के बीच में समानता लेकर आना है। इस योजना के जरिए अगर किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने किसी भी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति से शादी की तो सरकार ऐसे कपल को आर्थिक तौर पर मदद देती है। जिससे कि वह अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत बिना किसी आर्थिक परेशानी के कर पाए।

पश्चिम बंगाल में कपल को मिलेंगे कितने पैसे?

पश्चिम बंगाल में इंटर कास्ट मैरिज करने पर केंद्र सरकार की डॉक्टर अंबेडकर स्कीम के जरिए आर्थिक सहायता मिलती है। अगर शादी में पति या फिर पत्नी में से कोई अनुसूचित जाति से है तो ऐसे कपल को 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। जो सीधे उनके जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।

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पश्चिम बंगाल में कैसे कर सकते हैं आवेदन?

ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने जिले के समाज कल्याण विभाग या फिर जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाना है। इंटर केस्ट मैरिज योजना का आवेदन फार्म लेना है और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। फार्म जमा करने के बाद में रसीद जरूर ले लेनी है।

अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो कुछ मामलों में राज्य सरकार की वेबसाइट के जरिए आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार के समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

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