TIMESBULL
LIVE SPORTS
Australia tour of India 2026🔴 LIVE
🇮🇳 India: 286/5 (46.2 ov)
🇦🇺 Australia: 282/10 (49.4 ov)
India need 3 runs in 22 balls
T20 World Cup Warm-up 2026🔴 LIVE
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England: 194/6 (20.0 ov)
🇵🇰 Pakistan: 142/7 (16.1 ov)
Pakistan need 53 runs in 23 balls
UEFA Champions League🔴 82'
🇪🇸 Real Madrid: 2
🇬🇧 Manchester City: 1
Santiago Bernabéu, Madrid
English Premier League🔴 90+4'
🔴 Arsenal: 3
🔴 Liverpool: 3
Emirates Stadium, London
LIVE UPDATES 📅 Monday, August 10, 2026

31 दिसंबर 2025 को हर हाल में कर लें ये 5 काम, वरना 2026 में रहेंगे परेशान

31 दिसंबर 2025 को हर हाल में कर लें ये 5 काम, वरना 2026 में रहेंगे परेशान

Year Ender 2025: अब साल 2026 शुरू होने में कुछ भी घंटे बाकी है। इसके बाद में साल 2025 पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन कई बार नए साल की पार्टी और ट्रैवल प्लान की वजह से कई सारे जरूरी काम छूट जाते हैं। लेकिन यहां पर समस्या इस बात की है कि इन कामों की डेडलाइन 31 दिसंबर की है। अगर इनका समय पर नहीं निपटाया जाता है तो साल 2026 में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

साल खत्म होने से पहले इन जरूरी कामों को टालना लापरवाही हो सकती है। इसका सीधा नुकसान आपको हो सकता है और कहीं पर आर्थिक झटका भी लग सकता है। तो कहीं पर बैंक और टैक्स से जुड़े हुए कामों में रुकावट आ सकती है। कुछ मामलों में तो कानूनी नोटिस भी आ सकता है।

इसीलिए आज पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवाना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। 31 दिसंबर 2025 इसकी डेडलाइन है। मैं समय तक अगर यह काम नहीं होता है तो पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है। बाद में बैंक से जुड़ा हुआ हर एक बड़ा कार्य मुश्किल हो सकता है। ना तो आपका कोई अकाउंट खुलेगा और बड़ा लेनदेन भी नहीं कर पाएंगे।

इसके अलावा अगर अपने तय वक्त पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया था तो 31 दिसंबर भी इसके लिए आखिरी मौका है। इसको बिलेटेड रिटर्न भी कहा जाता है। इसमें लेट फीस भी दी जाती है। लेकिन यह झंझट यहीं पर खत्म हो जाता है। तारीख निकल गई है तो रिटर्न फाइल करना है नामुमकिन भी हो सकता है।

Read More: साल 2026 में कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग, कितनी बढ़ जाएगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी?

आईटीआर फाइल करते वक्त गलती हो जाना भी आम बात हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि रिवाइज्ड रिटर्न से सुधार कर सकते हैं। अगर कोई भी इनकम छूट जाती है या फिर जानकारी गलत भर दी जाती है तो 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न फाइल किया जा सकता है। इसमें कोई भी पेनल्टी नहीं लगती।

अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एसएमएस या फिर ईमेल भेज दिया जाता है तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। रिफंड हॉल से लेकर गलत डिडक्शन या फिर पैन कार्ड मिसमैच जैसे मामलों में भी जवाब काफी जरूरी होता है। तय वक्त पर रिवाइज्ड आइटीआर फाइल नहीं किया तो आगे चलकर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है।

बैंक लॉकर रखने वाले लोगों के लिए भी 31 दिसंबर की डेट काफी ज्यादा जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के नए नियमों के जरिए संशोधित लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करना बहुत ही जरूरी हो चुका है। यह काम अगर नहीं करते हैं तो लॉकर सीरीज किया जा सकता है। जरूरी दस्तावेज और गहनों तक भी पहुंच में रुकावट आ सकती है।

K

Kanchan

Senior Journalist & Editorial Writer at Timesbull News Network covering business, technology, market intelligence, and national affairs.