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सामान गारंटी में होने के बावजूद भी दुकानदार नहीं कर रहा है क्लेम, तो ऐसे करें शिकायत

सामान गारंटी में होने के बावजूद भी दुकानदार नहीं कर रहा है क्लेम, तो ऐसे करें शिकायत

Warranty Claim Denied By Shopkeeper: जब भी हम बाजार से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम याजब भी हम बाजार से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फिर कोई भी बड़ा सामान खरीद कर लेकर आते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही ख्याल आता है कि इसकी वारंटी या फिर गारंटी क्या है। हम दुकानदार से इसके बारे में पूछते भी हैं। गारंटी या फिर वारंटी के बारे में जानकारी लेने का सबसे मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अगर समान में कुछ भी खराबी आती है तो हमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गारंटी के बावजूद भी कुछ कंज्यूमर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि दुकानदार इसको क्लेम करने से पूरी तरीके से मना कर देता है।

लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसी अधिकार से आप किस तरीके से दुकानदार की शिकायत कर सकते हैं। दरअसल कई बार सामान के गारंटी में होने पर भी कंपनी या फिर दुकानदार क्लेम करने से मना कर देता है। अगर आपके साथ में भी ऐसा होता है तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है।

क्या है शिकायत करने की प्रक्रिया?

सबसे पहले तो दुकानदार को अपना गारंटी या फिर वारंटी का कार्ड दिखाना होगा। अगर दोनों ठीक हुई तो दुकानदार मन नहीं कर सकता लेकिन फिर भी मन करता है तो आप भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय या फिर जिला कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यह संस्थाएं आपके अधिकार की रक्षा करती हैं।

दुकानदार ने मना किया तो क्या करें?

आपको किसी भी वकील के पास में जाना है और अपना नाम, दुकानदार का नाम और एड्रेस एक पत्र पर लिख देना है। इसके बाद आपको अपनी शिकायत के बारे में लिखना होता है। साथ ही एप्लीकेशन में अपना वारंटी कार्ड या फिर गारंटी कार्ड भी जमा करना होता है। यह सब निशुल्क होता है।

कीमत के आधार पर फॉर्म में कर सकते हैं शिकायत

  1. अगर आपके सामान की कीमत 5 लाख होती है तो इसकी शिकायत जिले के कंज्यूमर फोरम में की जा सकती है।
  2. अगर 5 लाख से 20 लाख की कीमत होती है तो शिकायत स्टेट कमीशन के कंज्यूमर फोरम में होगी।
  3. अगर सामान की कीमत 20 लाख से ज्यादा होती है तो इसकी शिकायत नेशनल कमीशन के कंज्यूमर फोरम में होती है।
  4. कंज्यूमर फोरम एक्ट के तहत शिकायत ई-फाइलिंग यानी कि ऑनलाइन अप्लाई होगी। कंज्यूमर के पास में प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में भी जानकारी लेने का हक होता है।

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वारंटी या फिर गारंटी क्यों जरूरी है?

अभी के वक्त में बहुत सारे सामानों पर वारंटी या फिर गारंटी होती है। लेकिन यह ज्यादातर तकनीकी सामान पर ही होता है। यह उपभोक्ता को उसके सामान पर सुरक्षा प्रदान करता है। तकनीकी सामान बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं और लोग उनको बार-बार खरीद नहीं सकते हैं। इसी के चलते कंपनियां इन सामानों पर वारंटी या फिर गारंटी दे देती है। यह गारंटी और वारंटी एक वक्त तक होती है। वारंटी में जो भी चीज खराब होती है उसको ठीक किया जाता है और गारंटी में सामान के खराब होने पर उसकी पूरी तरीके से बदल दिया जाता है। इसके अलावा गारंटी में कई बार तो पैसे भी रिफंड कर देते हैं।

K

Kanchan

Senior Journalist & Editorial Writer at Timesbull News Network covering business, technology, market intelligence, and national affairs.