आधार कार्ड और पैन कार्ड को नहीं किया लिंक तो नए साल में हो सकती हैं परेशानियां, जानें कैसे करें चेक?

Aadhaar Card Pan Card Link: आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज भारतीय लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। जिनका इस्तेमाल हर एक छोटे से बड़े काम में होता है। आधार कार्ड भारतीय नागरिक की व्यक्तिगत पहचान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। पैन कार्ड की बात करें तो यह है किसी भी भारतीय नागरिक की होने वाली कमाई और टैक्स से जुड़े हुए हिसाब के लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है। भारत सरकार ने इन दोनों को ही लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है।

सरकार द्वारा आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवाने के डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 को रखी गई है जिससे कि नागरिक बिना किसी असुविधा के अपने दोनों ही दस्तावेजों को लिंक करवा पाए। अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो आपको कई तरीके की मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है।

आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं है कैसे पता चलेगा?

अगर कोई भी भारतीय नागरिक को यह पता करना है कि उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है या नहीं तो इसके लिए कुछ जरूरी स्टेप्स को फॉलो करना है। इन स्टेप्स की सहायता से आप पता लगा पाएंगे कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है या नहीं।

  1. अगर आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के आपस में लिंक होने के बारे में पता करना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स के आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना है।
  2. इसके बाद में आपको वेबसाइट के होम पेज पर Quick Links के क्षेत्र पर क्लिक करना है। फिर Link Aadhaar Status पर क्लिक करना है।
  3. इसके बाद में अपने पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर दोनों को दिए गए बॉक्स में भर देना है।
  4. भरने के बाद में View Link Aadhar Status वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  5. इसके बाद में आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक है या नहीं।

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लिंक ना होने पर क्या हो सकता है नुकसान?

भारत सरकार की तरफ से आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसीलिए अगर कोई भी भारतीय नागरिक 31 दिसंबर 2025 तक अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाता है तो उसको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जिससे कि आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है। बैंक से जुड़े हुए कार्यों में समस्या आ सकती है। आपकी कमाई पर ज्यादा टैक्स यानी कि टीडीएस काटा जा सकता है और आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में भी परेशानी हो सकती है।

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